ट्रक से गेहूँ गायब करने वाले को 7 बर्ष का कारावास

ट्रक का 493 बोरी गेहूँ रास्ते में किया था गायब

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तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेक पटेल के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 170ध्14 में आरोपी जितेंद्र आत्मज कैलाश साहू निवासी सूखी सेवनिया भोपाल को धारा 406ए 407ए 420ए 467ए 468ए 471 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹17000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया। संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 8.2.2014 को शाम करीब 7रू30 बजे आरोपी जितेंद्र ने आरोपी रईस के साथ मिलकर शिव रोड लाइंस स्टेशन गंज नरसिंहपुर से ट्रक क्रमांक एमपी 06 ई 5930 पर एक फर्जी रेडियम से बनी नंबर प्लेट क्रमांक एमपी 09 एचएफ 4363 लगाकर 493 बोरी गेहूं भरा और रमेश ड्राइवर के नाम का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस लगाया। उक्त गेहूं मालवा एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर को भेजा गया था जिसे आरोपीगणों ने रास्ते में खुर्द बुर्द कर गायब कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली नरसिंहपुर में दर्ज कराई गई जिस पर से आरोपी गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 189 ध्14 पंजीबद्ध हुआ। विचारण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने 11 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य एवं लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।विचारण के दौरान आरोपी रईस फरार हो गया ।

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