नरसिंहपुर। ट्रेन में चोरी करने के आरोपित को दोषसिद्धी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित का नाम अनुज उर्फ अन्न्ू ठाकुर निवासी खैरूआ बताया गया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी व एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि 28 सितंबर 2019 को अनुज ठाकुर से पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसमें उसने पैसेंजर ट्रेनों में नरसिंहपुर, करेली, श्रीधाम रेलवे स्टेशन के यात्रियों के मोबाइल चोरी कर घर में रखे होना बताया था। आरोपित के बताए ठिकाने पर एएसआई एनएस ठाकुर ने जब दबिश दी तो वहां से 35 हजार रुपये मूल्य के तीन मोबाइल जब्त हुए थे। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को न्यायालय ने सजा सुनाई।