निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट में दोषी पवन की याचिका खारिज, खुद को नाबालिग करार देने की कर रहा था मांग
नई दिल्ली: निर्भया के दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पवन खुद को वारदात के समय नाबालिग करार देने की मांग कर रहा था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट में पवन के वकील ने दलील दी कि स्कूल प्रमाणपत्र में पवन की उम्र वारदात के समय 18 साल से कम थी. स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक पवन की जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1996 है, पुलिस ने ये बात छिपाई है. पवन के वकील एपी सिंह ने कहा कि अपराध के समय पवन नाबालिग था, इसलिए उसे फांसी नहीं हो सकती है. उन्होंने कोर्ट के एक पूर्व फैसले का उदाहरण दिया.