भोपाल। राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट) 1881 के अंतर्गत प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव – 2023 के मतदान के लिये 17 नवम्बर शुक्रवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।
भोपाल। राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट) 1881 के अंतर्गत प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव – 2023 के मतदान के लिये 17 नवम्बर शुक्रवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।