अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर एफआईआर दर्ज करें : कलेक्टर
कॉलोनी बनाने का लायसेंस, रेरा की अनुमति होने और जांच कराने के बाद ही किसी भी कॉलोनी में प्लॉट की बुकिंग करें।
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