नरसिंहपुर। रेत के अवैध भंडारण के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने सोमवार को 4 हजार घन मीटर रेत जब्त कर 4 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना आरोपितों पर लगाया है। इस सिलसिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदकों से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। इस संबंध में जप्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करने के आदेश दिये जा चुके हैं।इस राशि में 2 करोड़ 40 लाख रुपये रायल्टी के और इतनी ही रकम पर्यावरण क्षति के रूप में वसूली जाएगी। मामला 17 मई 2019 का है। इसमें खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिया था कि छोटा छिंदवाड़ा, कामथ वार्ड गोटेगांव में सौरभ कुमार खरया पिता प्रमोद कुमार व संजीव संजीव पिता गोपाल काछी सराफा गोटेगांव ने खसरा क्रमांक 263/ 1/ 3 व 264/ 1/ 3 के 2.16 हेक्टर रकबे में 4 हजार घन मीटर (400 डंपर) रेत खनिज का अवैध भंडारण किया है। प्रकरण दर्ज कर आरोपितों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने रेत भंडारण के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।