अब 5 साल में होगा आरा मशीनों के लायसेंस का नवीनीकरण
भोपाल। प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था।
राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।