चंडीगढ़ में भी 11 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गैर-जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें इस अवधि में बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर आदि को बंद रखने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इनमें क्षमता से 50 फीसदी से अधिक सवारी नहीं होगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी । सभी सरकारी ऑफिस और बैंकों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी होंगे तो सभी निजी दफ्तरों को कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ की सुविधा देंगे। सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक होगी। शादी विवाह जैसे समारोह में अधिकत 50 लोग शामिल हो सकते हैं तो अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग होंगे। सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जैसे टेस्टिंग लैब आदि सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जिनके पास या तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट होगी या टीका लगवा चुके हैं। सभी स्कूल, कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।