26 मार्च को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगा सब्जी-फल बाजार
एक घर से एक ही व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति
जिले में 21 मार्च की मध्य रात्रि से 14 दिनों के लिए घोषित टोटल लॉक डाउन के दौरान आम जनता को घरों में रहने के आदेश जारी किये गये हैं। इस दौरान घरों के लिए फल, सब्जी, किराना, किसानों को अपनी फसल कटाई के लिए ट्रेक्टर एवं हार्वेस्टर के लिए डीजल खरीदने की व्यवस्था को शिथिल समय निर्धारित करने के लिए बैठक कलेक्टर सक्सेना व पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में इस शिथिलता के लिए की जाने वाली व्यवस्था के हर व्यवहारिक पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में सभी सीईओ, तहसीलदार, सीएमओ सहित कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह द्वारा दूध, साग- सब्ज़ी, फल, किराना और आटा चक्की की दुकानें 26 मार्च को प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। एक परिवार से केवल एक युवा एवं पूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति ही घर से बाहर निकल सकता है। सर्दी-जुकाम, खांसी, बुख़ार अथवा अन्य बीमारी से पीड़ित तथा कमजोर व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। घर से बाहर ऐसा व्यक्ति यदि पाया जाने तो उसे पकड़कर 4 अप्रेल तक शासन नियंत्रित आइसोलेशन में रखा जायेगा। लोग केवल पैदल ही बाहर निकल सकते हैं। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन का उपयोग सर्वथा वर्जित है। दुकानों पर लाईन लगाकर ही सामग्री क्रय की जाये। लाईन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी कम से कम 6 फ़ीट रखी जाये। दुकान संचालक लाईन लगाने के लिये मार्किग करायें। लाईन तोड़ने वाले ख़रीददार और बिना लाईन लगवाये सामग्री बेचने वाले दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। दुकान पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था रखी जाये. प्रत्येक व्यक्ति को सामग्री ख़रीदने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। सड़क पर झुंड बनाकर चलना प्रतिबंधित है। सभी लोग एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाकर रखें।