नरसिंहपुर: जिले में श्रम कानूनों के अनुसार खुलेंगी दुकानें, रविवार का कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त

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नरसिंहपुर। जिले में श्रम कानूनों के अनुसार निर्धारित दिवसों को छोड़कर सप्ताह के शेष छह दिन तक नियमित रूप से बाजार-दुकानें खुल सकेंगी। रविवार को घोषित किया गया कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में प्रत्येक रविवार को लागू कोरोना कर्फ्यू को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
इस सिलसिले में राज्य शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मप्र शासन के गृह विभाग के 26 जून के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा 15 जून को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर उक्त नवीन आदेश जारी किया गया है। धारा 144 के तहत पूर्व में जारी इस आदेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। नवीन आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लघंन करने वाले लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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