मुरैना : ग्राम अमोल का पुरा में हुई घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी
मुरैना। ग्राम अमोल का पुरा में 13 जून को हुई घटना बुलेरो क्रमांक एमपी-09-सीजे-7712 से एक ट्रेक्टर-ट्रॉली का पीछा करते समय महावीर सिंह तोमर की हुई मृत्यु की घटना को लेकर कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये है। मजिस्ट्रियल जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बाह राजीव समाधिया करेंगे।
13 जून 2021 को फरियादी राहुल सिंह तोमर, मन्नी उर्फ राघवेन्द्र सिंह भदौरिया, विश्वनाथ सिंह चौहान, आशीष उपाध्याय, हेमन्त राठौर, मनीष त्यागी, अवधेश कुशवाह, जीबेश शर्मा और सत्यप्रकाश द्वारा अपनी बुलेरो क्रमांक एमपी-09-सीजे-7712 से एक ट्रेक्टर-ट्रॉली का पीछा करते समय उनके पिता महावीर सिंह तोमर को गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से गोली मारने, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु होने के संबंध में थाना नगरा में अपराध क्रमांक 85/2021 धारा 32,294,147,148,149 ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
फरियादी दीपांकर सिंह पुत्र विवेक रंजन सिंह तोमर गेमरेंजर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण अम्बाह, भिण्ड के द्वारा 13 जून को ग्राम अमोल का पुरा में वन विभाग के अम्बाह गस्ती दल टीम के द्वारा जप्तशुदा चंबल नदी के रेत से भरे ट्रेक्टर-ट्रॉली को छुड़ाने हेतु अज्ञात 100 लोगों के द्वारा एकराय होकर गस्ती दल पर हमला कर शासकीय बंदूकों को छीनने, अवैध हथियारों से फरार कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं वन विभाग के अधिग्रहित वाहन की तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर से थाना नगरा के अपराध क्रमांक 86/2021 धारा 353,332,186,336,427,506,147,148,149 ताहि का कायम कर विवेचना में लिया गया है। इस घटना के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच किये जाने के लिये एसडीएम अम्बाह को नियुक्त किया है।
जांच इन बिन्दुओं पर होगी
वे परिस्थितियां, घटनाक्रम जिसके कारण उक्त घटना कारित हुई, उक्त घटनाक्रम से क्या किसी की कर्तव्य के प्रति लापरवाही परिलक्षित हो रहीं है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में उपाय और अन्य अनुशंगिक विषय, तथ्य जो जांच के दौरान प्रकाश में आये।