नगरीय क्षेत्रों में कर्फ्यू अब मात्र 7 घंटे का, रात को एक घंटे अधिक आवाजाही, व्यापार कर सकेंगे आमजन
नरसिंहपुर। नगरीय क्षेत्रों में कर्फ्यू की अवधि एक घंटे और कम हो गई है। अब जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से कर्फ्यू प्रभावी होगा, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस तरह आमजन अब एक अधिक अधिक आवाजाही व व्यापार कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने भारतीय दंप्रसं 1973 की धारा 144 (1) के तहत एक जुलाई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी कर अब जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे के स्थान पर रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू घोषित किया है। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।