फ़ोन करो और घर पर पाओ जरुरत का सामान, दुकान पर मिले तो दर्ज होगा अपराध
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आम आदमी की सहूलियत के लिए प्रतिदिन शुरू की होम डिलेवरी
नरसिंहपुर। लॉक डाउन की अवधि में आम आदमी की कठिनाईयों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी प्रतिदिन करने का आदेश जारी किया है। इसके पहले होम डिलेवरी के लिए सप्ताह में दो दिन रविवार और गुरूवार का दिन निर्धारित किया गया था। इस तरह अब जिले के लोगों को आर्डर बुक करने पर अब उनकी जरुरत का सामान रोज घर पहुंचाया जाएगा। यह आदेश मंगलवार 31 मार्च से प्रभावी रहेगा।
प्रतिदिन होम डिलेवरी के लिए ये है व्यवस्था
- अब होम डिलेवरी सप्ताह में दो दिन के स्थान पर प्रतिदिन होगी।
- होम डिलेवरी का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक होगा।
- अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी केवल उन्हीं नागरिकों को की जायेगी, जिन्होंने टेलिफोन पर पहले से आर्डर बुक कराया होगा।
- मौक़े पर जाकर सामग्री का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे लॉक डाउन का उल्लंघन माना जाएगा। क्रेता-विक्रेता दोनों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- होम डिलेवरी व्यवस्था में अत्यावश्यक वस्तुयें न्यूनतम आवश्यक मात्रा में ही क्रय की जा सकेगी।
- होम डिलेवरी के समय सोशल डिस्टेन्सिग का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा। लेनदेन के समय समस्त व्यक्ति मास्क, सेनेटाईजर, साबुन पानी आदि का उपयोग कर सावधानी रखेंगे, ताकि संक्रमण न हो।
- नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वह वस्तुओं को उपयोग में लाने से पहले उन्हें भलीभाँति साफ़ कर संक्रमण विहीन कर लें । लापरवाही बरतने पर संक्रमण का ख़तरा हो सकता है।
- अत्यावश्यक वस्तुओं के लोडिंग व्हीकल का उपयोग करने के लिये कोई भी अनुमति आवश्यक नहीं है। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिये व्यापारी सुविधानुसार लोडिंग व्हीकल का उपयोग कर सकते हैं।
- व्यापारियों को प्रतिदिन सांय 6.00 बजे तक आर्डर संख्या, सप्लाई संख्या और सप्लाई की गई सामग्री की जानकारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को देना अनिवार्य होगा।
- होम डिलेवरी व्यवस्था में किसी भी तरह की दिक़्क़त आने पर व्यापारी संबंधित एसडीएम/एसडीओपी/तहसीलदार/थाना प्रभारी को देंगे, ताकि दिक़्क़त का निदान किया जा सके।
- होम डिलेवरी करने के इच्छुक व्यापारी वाटसअप नम्बर 9981666714 पर निर्धारित प्ररूप में जानकारी भेजकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन होने एवं अनुमति पत्र मिलने के उपरांत व्यापारी होम डिलेवरी चालू कर सकते हैं। होम डिलेवरी के लिये पंजीकृत व्यापारी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संस्थान का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देकर अनुमति पत्र, पास प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीयन कराया जाएगा तो उसके विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी।