आज शाम 4 से 6 बजे तक जमा होगा गेंहू, कल पिसकर सुबह 10 से 12 तक उठा लें आटा

वाहन से आना होगा प्रतिबंधित, अनुमति वाले वाहन भी अलाउ नहीं

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नरसिंहपुर। टोटल लॉक डाउन के दौरान जनसुविधा के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सोशल डिस्टेंटिंग को बरकरार रखते हुए 1 व 2 अप्रैल को आटा चक्की खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गईं हैं।

  1. शर्तों के अनुसार आटा चक्की दुकान 1 अप्रैल शाम 4 बजे खोली जायेगी। दुकान पर शाम 6 बजे तक नागरिक पिसवाने के लिए गेंहू जमा करा सकते हैं। शाम 4 से 6 बजे तक आटा चक्की संचालक नागरिकों से पीसने के लिए केवल गेंहू प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इस अवधि में पीसने का कार्य नहीं किया जायेगा। पीसने के लिये गेंहू प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिग का पूरा पालन किया जायेगा
  2.  आटा चक्की पर गेंहू जमा कराने के लिये यथासंभव स्वस्थ युवा सदस्य ही घर से बाहर निकलें। घर से केवल पैदल या साइकिल से ही बाहर निकला जा सकेगा। मोटर साईकिल, स्कूटी, कार आदि का उपयोग वर्जित होगा। गेंहू पिसवाने के लिये अनुमति प्राप्त वाहन का उपयोग करना भी वर्जित होगा। आदेश उल्लंघन की स्थिति में वाहन ज़ब्त कर क़ानूनी कार्रवाई की जायेगी।
  3.  आटा चक्की संचालक शाम 6 बजे के बाद पीसने के लिये गेंहू प्राप्त नहीं करेंगे और इसके बाद कार्य समाप्ति तक गेंहू पीसने का कार्य करेंगे।
  4.  पीसने के लिये गेंहू जमा कराने वाले नागरिक अगले दिन 2 अप्रैल 2020 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आटाचक्की दुकान पर जाकर आटा प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य के लिये भी मोटर साइकिल, कार आदि का उपयोग वर्जित होगा।
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