स्कूल.कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

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नई दिल्ली।  सोमवार को अनलॉक 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।  अनलॉक.1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक.2 का ऐलान किया गया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी।

लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार देशभर के स्कूल.कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवाश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।

दुकानों में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों सकेंगे
नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को फेस पर मास्क या फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा।

  • गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
  • मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
  • सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
  • ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा
  • गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
  • सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
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