जिले में अनलॉक- 2 की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई,स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
नरसिंहपुर। कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी वेद प्रकाश ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक- 2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है।
कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। समय- समय पर परिस्थितियों के मद्देनजर कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण होगा। इसकी जानकारी बेवसाईट शचजिैहयरॅि.हैब.ैह पर उपलब्ध रहेगी। इस जोन में निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा। जारी निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर की जायेगी। कंटेनमेंट जोनों में गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी की जायेगी और दिशा- निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर कंटेनमेंट जोन की अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां
कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार गतिविधियों को छोड़कर सभी की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय- बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन की अनुमति नहीं होगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी, इस अवधि में कर्फ्यू रहेगा। एक से अधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाईयों के प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग, बसों, रेल गाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा की अनुमति रहेगी। सभी दुकानें अब प्रात: 7 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक खुल सकेंगी, ताकि संबंधित दुकानदार अपनी दुकान/ प्रतिष्ठान को समय पर बंद करके रात्रि कर्फ्यू 10 बजे के पहले अपने- अपने घर पहुंच सके। आरोग्य सेतु/ सार्थक एप को मोबाइल फोन में इंस्टाल करने और स्वास्थ्य के संबंध में अद्यतन रहने की सलाह सभी नागरिकों और कर्मचारियों को दी गई है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क की अनिवार्यता रहेगी।