मध्य प्रदेश सरकार ने किया आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू

नागरिकों के हित को देखते हुए किया लागू

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कोरोना से वचाव व एक दूसरे के संपर्क में आने से लोग संक्रमित न हो इस हेतु सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कोरोना जिससे  जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सके इसी के चलते प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है।

कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के चलते इसके बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों के हित को देखते हुए बुधवार से अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि नागरिकों के हित को देखते हुए बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट जिसे एस्मा या हिंदी में ‘अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून’ कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

इससे सरकारी महकमे में हड़ताल को रोकने में भी मदद मिलेगी। एस्मा लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा का नियम अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है।  दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एस्मा लागू होने के उपरान्त इस आदेश से सम्बन्धि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

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