इंदौर से आए तिवारी जी ने दबंगई में फाड़ा नोटिस, पुलिस ने घूमते पकड़ा, बना दिया सरकारी मेहमान
एसडीएम, तहसीलदार की निरीक्षण में उजागर हुआ था मामला
नरसिंहपुर।
कोरोना संक्रमण के लिए जिले में जारी लॉक डाउन को कतिपय लोग न सिर्फ हल्के में ले रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाकर मनमानी करने में जुटे हैं। इस तरह के सर्वाधिक मामले अभी तक करेली में देखने में आए हैं। यहां पर हद तो तब हो गई जब इंदौर से आए एक युवक ने अपने घर पर लगे डू नॉट विजिट के स्टीकर को फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वह बेखौफ घूमने भी निकल पड़ा शिकायत मिलने पर पुलिस व प्रशासन की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोरंटाइन सेंटर भेज दिया है। वहीं अन्य मामलों में बेवजह घूमते पाए जाने पर शहर समेत उप्र के 9 युवकों पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
जानकारी के अनुसार करेली शहर में 20 लोगों को होम कोरंटाइन किया गया है। ये वे लोग हैं जो 15 मार्च के बाद इंदौर से जिले में आए हैं। कलेक्टर दीपक दीपक सक्सेना के आदेश पर इनके घरों के बाहर डू नॉट विजिट के स्टीकर लगाकर इन युवकों को निश्चित अवधि तक होम कोरंटाइन में रहने कहा गया था। घर से बाहर निकलने समेत किसी भी बाहरी आदमी से मिलने-जुलने पर सख्त मनाही थी। बावजूद इसके 21 मार्च को इंदौर से शहर आए हनुमान वार्ड निवासी मोहित तिवारी ने अपने घर के बाहर चस्पा प्रशासनिक नोटिस को फाड़कर फेंक दिया और होम कोरंटाइन के आदेश का पालन न करते हुए घर से बाहर घूमने-फिरने लगे। इस बात की जानकारी मंगलवार को तब हुई जब प्रशासनिक निरीक्षण टीम में शामिल एसडीएम संघमित्रा बौद्ध, तहसीलदार रमेश मेहरा व सीएमओ स्नेहा मिश्रा मोहित तिवारी के घर पहुंची। यहां उन्हें डू नॉट विजिट का नोटिस फटा मिला। मोहित भी घर से बाहर टहलते मिल। इस पर निरीक्षणकर्ताओं ने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पुलिस ने मोहित तिवारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे शासकीय कोरंटाइन सेंटर भेज दिया। थाना प्रभारी अनिल सिंघई ने बताया कि मोहित तिवारी पिता पीताम्बर दास तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी हनुमान वार्ड करेली के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है।
लॉक डाउन में घूमने निकले, दर्ज हो गया अपराध
- लॉक डाउन में बेवजह शहर में घूमने का सिलसिला करेली में थम नहीं रहा है। बीते दिवस भी नौ व्यक्तियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। करेली पुलिस के अनुसार शिराजुद्दीन उर्फ मुन्ना पिता जुम्मन खान निवासी नरसिंह वार्ड करेली, रामकुमार पिता परषोत्तम पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी जनोर, सद्दाम हुसैन पिता सिकंदर उम्र 27 वर्ष निवासी नरसिंह वार्ड करेली, मोहम्मद इरफान पिता शेख मुबारक उम्र 20 वर्ष निवासी नरसिंह वार्ड करेली, मुकेश पिता यादव सिंह मालवीय उम्र 36 वर्ष निवासी महादेव वार्ड करेली, संदीप पिता दुर्गसिंह रघुवंशी उम्र 42 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड करेली, हरप्रीत सिंह पिता सतविंदर सिंह उम्र 38 वर्ष दियाखेड़ा शाहजहांपुर उत्तरप्रदेश, लेखराम पिता रामसरह उम्र 19 वर्ष पड़रिया शाहजहांपुर यूपी, छोटेलाल पिता देवलाल कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी शाहजहांपुर उत्तरप्रदेश के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा कायम किया गया है।