नरसिंहपुर-गोटेगांव की चार शराब दुकानें सील, तय दर से अधिक कीमत पर बेच रहे थे मदिरा, जुर्माना भी लगा
नरसिंहपुर। प्रदेश सरकार द्वारा शराब की अधिकतम कीमत बोतल पर अंकित किए जाने और पक्का बिल देने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसके जिले में ठेकेदार अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं, वे न सिर्फ महंगी कीमत पर शराब बेच रहे हैं, बल्कि उपभोक्ता कानून का मखौलउड़ाकर पक्का बिल देने तक से मना कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतों के मद्देनजर जिला आबकारी विभाग ने औचक दबिश देकर दो अंग्रेजी और दो देसी शराब दुकानों को सील कर इनके खिलाफ जुर्माना ठोंका है।
जिला आबकारी अधिकारी अमृता जैन ने बताया कि शिकायत मिल रही थी कि देसी-विदेशी शराब दुकानों पर तय कीमत से अधिक वसूली हो रही है। पक्का बिल मांगे जाने पर विक्रेता कभी बिल बुक न होने तो कभी अन्य कारण से ग्राहक को रफा-दफा कर रहे थे। इसी तारतम्य में बीती 23 फरवरी को जब जिला मुख्यालय के स्टेशनगंज और गोटेगांव के मुरलीधर वार्ड अंग्रेजी शराब दुकान में छापामारी की गई। यहां पर पड़ताल में पाया गया कि लाइसेंसी द्वारा तय कीमत से अधिक वसूली की जा रही थी। इसके बाद इन दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। इनके खिलाफ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। गुरुवार को जुर्माना की राशि अदा करने और तय कीमत से अधिक राशि न वसूली के वादे के बाद इन दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की गई। इसी तरह 24 फरवरी को पड़ताल में स्टेशनगंज समेत गोटेगांव की एक देसी दुकान में भी इसी तरह की अनियमितता पाई गई। जिसके बाद इन दुकानों को सील किया गया है। इनके खिलाफ भी जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार यदि किसी भी दुकान पर तय कीमत से अधिक की वसूली हो रही है और दुकानदार बिल नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ सीधी शिकायत की जा सकती है।