कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को जिले की सीमा में प्रवेश कराने पर जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी
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केन्द्रीय जेल अधीक्षक सुश्री शेफाली तिवारी द्वारा 11 अप्रैल को अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गाडरवारा से श्रीमती चंदा तिवारी महिला प्रहरी को उनकी बेटी श्रीमती रेखा तिवारी एवं नातिन प्राची को वाहन क्रमांक एमपी 04 सीव्ही 1319 सहित भोपाल से नरसिंहपुर जिले में प्रवेश की अनुमति हेतु सीधे लेख किया है। वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड- 19 के संक्रमण एवं बचाव के संबंध में धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले को लॉक डाउन किया जाकर जिले की सीमाओं को सील किया गया है और कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
भोपाल कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्र है और कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को एम्स में ही रखा गया है। ऐसे स्थिति में वहां से किसी भी व्यक्ति का जिले की सीमा में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। केन्द्रीय जेल अधीक्षक सुश्री शेफाली तिवारी ने अपने पद एवं प्रभाव का गलत प्रयोग कर जिला कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी को संज्ञान में लाये बगैर लॉक डाउन के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को जिले की सीमा में प्रवेश कराया है, जिसमें श्रीमती चंदा तिवारी का विगत कुछ दिन पूर्व एम्स में इलाज होने की भी जानकारी है। उक्त व्यक्तियों के जिले में प्रवेश से कोरोना वायरस के संक्रमण की आंशका उत्पन्न होकर लोक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अत: आपका उक्त गैर जिम्मेदाराना कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का धोतक होकर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
अत: उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर क्यो न आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा जावे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने केन्द्रीय जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर अपना जबाव प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने को कहा है।
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