सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को बैंकों से राशि के वितरण को प्रतिबंधित करना आवश्यक
हितग्राहियों के घरों पर जाकर राशि वितरित करने के कलेक्टर के निर्देश
जिले में यह देखने में आ रहा है कि बैंकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधनखाते के हितग्राहियों की लंबी- लंबी लाइनें लग रही हैं। बैंक प्रबंधन द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। बैंकों के आगे क़तार में खड़े अधिकांश लोग वृद्ध हैं। इस आयु वर्ग के लोगों का कोरोना वाईरस के संक्रमण से प्रभावित होना उनके जीवन के लिये घातक हो सकता है। लोकहित में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को बैंकों से राशि के वितरण को प्रतिबंधित करना आवश्यक है। कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी नरसिंहपुर दीपक सक्सेना ने दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार लाकडाऊन अवधि में बैंक शाखा से सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण प्रतिबंधित किया जाता है। कलेक्टर ने बैंक प्रबंधन को आदेशित किया है कि वह लाक डाऊन अवधि में सामाजिक सुरक्षा पेशन और जनधन खाते के हितग्राहियों को राशि का वितरण घर- घर जाकर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।