नरसिंहपुर: अस्पताल में तम्बाकू का सेवन करते पाये जाने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

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नरसिंहपुर. जिला अस्पताल परिसर में तम्बाकू उत्पाद का सेवन करते पाये जाने पर 13 व्यक्तियों पर एक हजार 290 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। ये व्यक्ति तम्बाकू, गुटखा, बिड़ी या सिगरेट का सेवन कर रहे थे। यह चालानी कार्रवाई सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम/ कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला स्तरीय निगरानी दल ने सोमवार को की है।

सीएमएचओ डॉ. अजय कुमार जैन ने बताया कि कोटपा एक्ट के अंतर्गत अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, होटल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, टॉकीज, प्रतीक्षालय, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, चाय की दुकान, मिष्ठान भंडार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. गुलाब खातरकर, जिला अस्पताल प्रबंधक डॉ. राजेन्द्र डहेरिया एवं निगरानी दल के अन्य सदस्यों ने चालानी कार्रवाई की। नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल में लोगों को तम्बाकू उत्पाद के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए इनका सेवन नहीं करने की समझाइश दी।

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