6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को फाँसी की सजा

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नरसिंहपुर।    बरमान चौकी के अन्तर्गत ग्राम मिड्ली टोरीया मे 6 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी आंनद कोल को विशेष न्यायाधीश श्री गजेंद्र सींग द्वारा फाँसी की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि पीडिता 23 नवबर को अपने घर पर सो रही थी जिसे अज्ञात लोग उठा कर ले गये पीडिता की माँ द्वारा पीडिता की गुमशुदा होने की रिपोर्ट बरमान चौकी मे की,पुलिस ने तलाश की तो चावरपाठा रोड स्थित एक वेअर् हाउस से पीडिता की लाश मिली विवेचना के दौरान 4 संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर उनके रक्त नमूनो को पीडिता की जननांग पर मिले वीर्य से जाँच हेतु एफ एस एल सागर भेजा जहाँ से आरोपी आनंद कोल के रक्त नमूना से मिलान हुआ जिस आधार पर पुलिस द्वारा 2 आरोपियो के विरुद्ध चालान न्यायालय मे पेश किया जहाँ अभियोजन द्वारा 34 साक्षियों की साक्ष्य अपने समर्थन मे कराकर तर्क प्रस्तुत किये जिससे न्यायालय द्वारा सहमत होते हुये आरोपी आंनद कोल को धारा 363,364,366(क),376(3),376(बी),376(डी) (बी) भा द वि एवं धारा 3,4,5,6 पाक्सो ऐक्ट एवं हरिजन अत्याचार अधिनियम का दोषी पाते हुये फाँसी की सजा से दंडित किया गया प्रकरण मे अभियोजन की और से ठाकुर सूर्यप्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजक द्वारा पेरवी की गई

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