नरसिंहपुर: राम मंदिर ट्रस्ट की दुकानों पर तहसीलदार की कार्रवाई अनुचित, हाईकोर्ट ने दिया स्टे आर्डर

0

नरसिंहपुर। करेली शहर स्थित श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर बनी दुकानों को सील करने के मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश दिया है कि सुनवाई पूरी होने तक याचिकाकर्ताओं की दुकानों को सील नहीं किया जाए। मामला ये है कि करेली के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर बनी दुकानों का किराया जिला प्रशासन ने नए सिरे से तय किया था। जो कि दस हजार रुपये से अधिक था। इसे विरुद्ध करीब 12 व्यापारियों ने हाईकोर्ट में बीती 16 अगस्त को याचिका दायर की थी। जिसमें कोर्ट ने प्रशासन से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दुकानें खाली करवाने समेत डिस्मेंटल जैसी कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके, तहसीलदार ने बीती 2 सितंबर को इन याचिकाकर्ताओं की दुकानों को ये कहकर सील कर दिया था कि उन्होंने प्रशासन द्वारा तय किराया अदा नहीं किया है। जबकि व्यापारियों का तर्क था कि वे पुरानी दर पर नियमित रूप से किराया जमा कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद सभी याचिकाकर्ताओं ने पुन: हाईकोर्ट में दस्तक दी। जिस पर बीती 9 सितंबर को जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने अंतरिम राहत देते हुए तहसीलदार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ताओं की दुकानें सील न करें। इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़बड़ी मच गई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat