नरसिंहपुर: झूठी रिपोर्ट कराने वाले जिला खनिज अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर का आवेदन

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नरसिंहपुर। अवैध खनन की शिकायत करने वाले करेली के आरटीआई एकि्टविस्ट और जिले के वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत कौरव के विरुद्ध जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने सुआतला थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बीती 2 दिसंबर को न्यायालय ने भी इसे झूठा प्रकरण मानकर इसे खारिज कर दिया। न्यायिक निर्णय की प्रति मिलने के बाद अब पीडि़त रमाकांत ने मंगलवार को एसपी विपुल श्रीवास्तव के नाम एक आवेदन दिया है। जिसमें जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि जिला खनिज अधिकारी ओपी बघेल ने 21 जून 2021 को सुआतला थाने में शिकायतकर्ता आरटीआई एकि्टविस्ट रमाकांत कौरव (करेली) के विरुद्ध धारा 353, 506, 34 के तहत धक्का देने, धमकी देने व शासकीय काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस जांच में यह आरोप गलत पाए गए। करीब साल भर तक नरसिंहपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चले इस प्रकरण में बीती एक दिसंबर को सीजेएम अपर राजेश शर्मा द्वारा आदेश पारित कर पुलिस द्वारा प्रस्तुत खारिजी प्रकरण को स्वीकृति दे दी गई। इस मामले में एसपी विपुल श्रीवास्तव ने कहा कि रमाकांत कौरव की शिकायत हमें आज मिली है। कोर्ट के निर्णय की प्रति मिलते ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। धारा 182 व 211 के तहत गलत सूचना देने का अपराध दर्ज किया जा सकता है।

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