नरसिंहपुर: बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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नरसिंहपुर।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश  एम.के. शर्मा  ने राकेश जाटव निवासी रमपुरा टोला थाना सुआतला को  दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा तथा 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

क्या है मामला

घटना दिनांक को जब पीड़ित महिला का पति एवं रिश्तेदार किसी कार्यक्रम में गये थे और पीड़ित महिला घर पर अकेली थी. आरोपी ने पीडित महिला के मना करने बाद भी आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि आरोपी द्वारा मामले में राजीनामा प्रस्तुत किया गया था किन्तु धारा 376 भा.दं.वि. राजीनामा योग्य न होने से आरोपी का आवेदन खारिज किया गया था। मामले में आई साक्ष्य एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुये दंडित किया गया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक  धर्मेन्द्र ममार ने पैरवी की।

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