सींगरी का अवैध पुल बनाने वालों की धड़कनें बढ़ीं, प्रेम दिवस पर होगी हाई कोर्ट में सुनवाई
illigle bridge in seengri
नरसिंहपुर । सुभाष वार्ड की नलकूप कॉलोनी में सींगरी नदी पर बिना डिजाइन लोक निर्माण विभाग से छिपाकर रात के अँधेरे में अवैध रूप से बनाये गए हाई लेवल पुल के मामले में निर्माणकर्ताओं, बिल्डर, कॉलोनाइजर की धड़कनें तेज हो गयीं हैं । हाई कोर्ट में इस मामले की पेशी प्रेम दिवस यानी शुक्रवार 14 फरवरी को पेशी है । माननीय न्यायालय के समक्ष शासन की और से महाधिवक्ता द्वारा अब तक की जांच रिपोर्ट, सच्चाई आदि प्रस्तुत की जाएगी।
निजी स्तर पर निर्माण का नहीं था अधिकार
सींगरी नदी पर रपटा का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाना था । लेकिन कॉलोनाइजर ने ऐसा नहीं किया । दरअसल सींगरी नदी पर रपटा नहीं बल्कि हाई लेवल पुल ही बन सकता था। यदि इस पुल को लोक निर्माण विभाग से बनवाया जाता तो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आती। इसके अलावा एक डर ये भी था की लोनिवि द्वारा मंगाई जाने वाली दावा आपत्ति के कारण कहीं ये पोल न खुल जाये कि पुल पार कोई आम रास्ता नहीं है। इन सबसे बचने के लिए कॉलोनाइजर ने लोनिवि को गुमराह करते हुए अपूर्ण आवेदन थमा दिया । इस आवेदन में आवेदिका का नाम जरूर था लेकिन रपटा किस वार्ड, मोहल्ले में बनना है, आवेदक का फोन नंबर आदि कि जानकारी नहीं लिखी। परिणामस्वरूप लोनिवि के अधिकारी भी इसे किसी के द्वारा किया गया मजाक मानकर शांत बैठे रहे । वहीँ कॉलोनाइजर द्वारा नलकूप कॉलोनी में अवैध रूप से पुल का निर्माण जारी रखा। आख़िरकार यहाँ एक खतरनाक पुल तैयार हो गया ।