नरसिंहपुर: लूट के आरोपियों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास

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नरसिंहपुर। न्यायालय श्रीमान प्रधान सत्र न्यायाधीश  एमके शर्मा द्वारा निर्णय पारित करते हुये  भोपत मल्लाह निवासी बिछुआ तथा सूरज मल्लाह निवासी रामपिपरिया को लूट का दोषी पाते हुये 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23.05.2022 की रात्रि लगभग 09 बजे जब फरियादी अपनी मोटरसाईकिल से नरसिंहपुर से सामान खरीदकर अपने घर उसरी जा रहा था, तब लालपुल के पास आरोपीगण द्व ारा एक राय होकर फरियादी की मोटरसाईकिल रोककर उसके साथ मारपीट करते हुये उसका मोबाईल तथा 5000 रूपये नकद तथा उसकी मोटरसाइकिल लूट कर भाग गये थे। फरियादी सुंदरलाल निवासी उसरी की रिपोर्ट एवं उसके द्वारा आरोपीगण की पहचान किये जाने तथा मामले में आई साक्ष्य एवं साक्ष्य में प्रस्तुत टोल नाके के वीडियों फुटेज के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को लूट का दोषी पाते हुये सजा सुनाई है।

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