त्योहारों के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों से की जायेगी निगरानी, प्रशासन ने लगवाए आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे
नरसिंहपुर। गोटेगांव तहसील के अंतर्गत जिले के सबसे बड़े कंटेनमेंट एरिया करकबेल में मौजूद कई शॉर्टकट रास्तों से गुपचुप आना-जाना कर रहे लोग संक्रमण न फैला दें, इसके लिए जिला प्रशासन अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों से आबादी पर नजर रखने की तैयारी में है। जिले का ये पहला कंटेनमेंट एरिया होगा, जहां पर आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।
करकबेल-बौछार पंचायत के अंतर्गत पिछले दिनों डेढ़ दर्जन से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसमें से 11 लोग तो एक ही परिवार से संबंधित थे। इसके बाद इनके प्रथम संपर्क वालों की लिस्ट बनाकर स्वास्थ्य महकमे ने कोविड-19 की सैंपलिंग की थी। जिसके बाद आई रिपोर्ट में फिर आधा दर्जन से अधिक लोग संक्रमित मिले थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने यहां पर जिले का सबसे बड़ा कंटेनमेंट एरिया तो घोषित कर दिया लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि कोई पटरी को पार कर बौछार पंचायत तो कोई खेतों की पगदंडी के सहारे ठेमी गांव में गुप-चुप आना-जाना करने लगे थे। इसकी जानकारी जब अधिकारियों को लगी तो उन्होंने एक व्यक्ति पर एफआईआर भी की, लेकिन ये नाकाफी साबित रहा। आखिरकार प्रशासन ने कंटेनमेंट की आबादी पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया। शनिवार को इन्हें कंटेनमेंट एरिया समेत शॉर्टकट रास्तों की ओर बिजली के खंबों आदि पर फिट कराया गया। क्षेत्र में कुछ छह कैमरे लगाए गए हैं, जिनके लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जिससे कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी ये देख सकेंगे कि कौन कितनी देर के लिए घर से बाहर निकला, कहां गया। जानकारी के अनुसार नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे के जरिए रात को भी निगरानी करना सुरक्षाकर्मियों के लिए आसान होगा।
त्योहारों के मद्देनजर विश्ोष सतर्कता
सोमवार को रक्षाबंधन को देखते हुए कंटेनमेंट एरिया से कुछ लोग आसपास के गांवों में आना-जाना कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर तहसील के अधिकारी विशेष सतर्कता रखे हुए हैं। तहसीलदार पंकज मिश्रा के अनुसार कंटेनमेंट एरिया में तीन साउंड सिस्टम भी लगाए गए हैं। इनके जरिए समय-समय पर मुनादी कराई जा रही है। लोगों को अपने-अपने घरों में रहने के लिए ताकीद किया जा रहा है। सुरक्षा अमले को विशेष रूप से रक्षाबंधन पर निरागनी करने कहा गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के अलावा धारा 144, 188 के उल्लंघन का मामला दर्ज कराने मातहतों को निर्देशित किया गया है।