खोले जा सकेंगे रेस्टारेंट व होटल, करना होगा नियमों का पालन

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नरसिंहपुर।  कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय प्रोटोकॉल के पालन के साथ जिले में सभी रेस्टारेंट और होटल खोले जा सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी  वेद प्रकाश ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
इस सिलसिले में जारी निर्देशों के अनुसार खोले जाने वाले रेस्टोरेंट व होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन- पानी/ सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था करना होगी। केवल कंटेनमेंट क्षेत्र में आने वाले होटल/ रेस्टारेंट नियत अवधि तक बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हाई रिस्क श्रेणी के लोगों को पार्सल करने के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। ऐसे सभी उपाय किये जायेंगे, जिससे बीमारों के मामले में संक्रमण नहीं फैले।

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