सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश

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सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है।  वर्तमान में चल रहा अनलॉक 3 आगामी 31 अगस्‍त को पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन में यह कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार.विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 सिंतबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह जिला प्रशासन के हवाले है। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।

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