फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान होगी सील, जिले के लिए गाइडलाइन जारी
विवाह समारोह व अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेगें 20 लोग, विवाह समारोह के लिए लेनी होगी एसडीएम से अनुमति
नरसिंहपुर। कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने जिले की राजस्व सीमाओं में टोटल लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ाया है। लॉक डाउन के दौरान सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉक डाउन के दौरान शेष अवधि के लिए भी बिना वाजिब वजह घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। लॉक डाउन के दौरान 5 एवं अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकठ्टा होना प्रतिबंधित होगा।
लॉक डाउन के दौरान और लॉक डाउन में प्रदान की गई शिथिलता अवधि के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी- खांसी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्ति और चिकित्सकीय अधार पर होम कोरंटाईन किये गये व्यक्तियों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
लॉक डाउन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना प्रतिबंधित होगा। अन्य जिलों/ स्थानों से अनुमति के साथ नरसिंहपुर जिले में रूकने के प्रयोजन से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्यत: संस्थागत कोरंटाइन कर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जांच की जायेगी। जांच के पश्चात होम कोरंटाइन करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। होम कोरंटाइन की अनुमति उस व्यक्ति में ही दी जायेगी, जबकि संबंधित व्यक्ति का घर होम कोरंटाइन के हिसाब से उपयुक्त हो।
शिक्षण संस्थायें, धार्मिक स्थल, सैलून रहेंगे बंद
लॉक डाउन के दौरान समस्त शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनबाड़ी, मदरसा आदि, सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिर्सोट, लॉज, गेस्ट हाऊस, होस्टल, पीजी आदि (उक्त संस्थान को शासकीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा), सभी हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, मसाज पॉर्लर, स्पा सेंटर, जिम आदि, सभी पान, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट आदि की दुकान, सभी सिनेमाघर, शॉपिंग माल, जिम्नेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि, सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोटर्स, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल एवं धार्मिक कार्यक्रम और नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप आदि पूर्णत: बंद रहेंगे।
लॉक डाउन के दौरान सभी मोबाइल धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा, फेस मास्क लगाना, दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा। तम्बाकू, गुटका, पान, च्यूंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी जाती है। प्रतिबंध/ निषेध का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
लॉक डाउन में शिथिलता की अवधि के दौरान यथोचित प्रयोजन के लिए मोटर साईकिल में अधिकतम दो व्यक्तियों के उपयोग के लिए और कार में ड्राइवर सहित अधिकतम चार व्यक्तियों के उपयोग के लिए शर्त के तहत अनुमति होगी। सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि को जिले की सीमाओं के भीतर निम्नानुसार अधिकतम बैठक क्षमता के अनुसार चलाया जा सकेगा। बस एवं मैजिक को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ, आटो को ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्ति, टेक्सी- कार को अधिकतम तीन व्यक्ति के साथ और अन्य पैसेंजर वाहन को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ जिले की सीमाओं के भीतर चलाया जा सकेगा।
टोटल लॉक डाउन के दौरान 18 मई से प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक 50 प्रतिशत स्टाफ की अधिकतम सीमा (स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पालिका, राजस्व, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, दूरसंचार आदि अत्यावश्यक सेवा वाले विभागों एवं संस्थानों को छोड़ कर) के साथ सभी प्रकार के उद्योग, सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, सभी बैंकिंग एवं बीमा संस्थान, मीडिया संस्थान, कृषि उपज मंडी, खनन संबंधी समस्त संक्रियायें (गिट्टी क्रेशर आदि सहित), शासकीय अथवा निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य और कृषि से संबंधित समस्त कार्य गतिविधियों/ संस्थान को चलाये जाने की अनुमति होगी।
होम डिलेवरी की व्यवस्था
टोटल लॉक डाउन के दौरान अत्यावश्यक सामग्री किराना, साग- सब्जी, दूध, दवाई आदि की होम डिलेवरी व्यवस्था चालू रहेगी। रजिस्टर्ड विक्रेता टेलीफोन पर आर्डर कभी भी ले सकेंगे, लेकिन सप्लाई केवल सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक की जा सकेगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यथासंभव होम डिलेवरी व्यवस्था से काम चलायें।
अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों का संचालन इस प्रकार रहेगा। दूध का वितरण प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक, समाचार पत्र वितरण प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से किया जा सकेगा, साग- सब्जी एवं फल का विक्रय पूर्व चयनित स्थानों पर प्रति मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक किया जा सकेगा। हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथालॉजी लेब, मेडिकल स्टोर्स आदि प्रतिदिन 24 घंटे संचालित हो सकेंगे। पेट्रोल पम्प प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक और नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रखे जायेंगे। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।
लॉक डाउन के दौरान नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबे जो नगरीय सीमा से 5 किमी दूर हैं, को 24 घंटे इस शर्त पर खोला जा सकेगा कि उक्त ढाबों से गुजरने वाले वाहनों में सवार व्यक्ति को फूड केवल पार्सल के रूप में विक्रय किया जा सकेगा। ढाबे पर ग्राहकों को बैठाकर फूड सर्व करना सर्वथा वर्जित होगा। हेयर कटिंग सेलून की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन दुकानों के संचालक हेयर ड्रेसर एवं नाई तय शर्तों के साथ ग्राहक के घर जाकर हेयर कटिंग का कार्य कर सकेंगे। इसका समय प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। चिकित्सकीय आधार पर होम कोरंटाइन किये गये व्यक्ति एवं सर्दी- खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की कटिंग करना वर्जित होगा। हेयर कटिंग के उपयोग में लाया जाने वाला कपड़ा ग्राहक को स्वयं उपलब्ध कराना होगा अर्थात हर ग्राहक के लिए अलग- अलग कपड़ा इस्तेमाल होगा। कैंची, कंघा, रेजर आदि अन्य सभी सामग्री को हर बार उपयोग में लाने के पहले भलीभांति सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। कोविड- 19 के संक्रमण के बचाव से संबंधित अन्य सभी उपायों का उपयोग अनिवार्य होगा। हेयर कटिंग किये जाने वाले सभी व्यक्तियों का दिनांकवार रजिस्टर संधारित करना होगा।
लॉक डाउन के दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन भोजन सामग्री की होम डिलेवरी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक करने की अनुमति रहेगी।
उपरोक्तानुसार पूर्णत: बंद रहने वाले संस्थान एवं गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त दुकानें, प्रतिष्ठान एवं संस्थान प्रति सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे। समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। दुकान पर एक साथ 5 व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा। दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउंटर से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जायेगी। दुकान और प्रतिष्ठान पर दो मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर बंद किया जा सकेगा।
टोटल लॉक डाउन के अंतर्गत अत्यावश्यक सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। इसके लिए एसडीएम अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।