शुगर मिलों को दिये कलेक्टर ने भुगतान करने के निर्देश, भुगतान न करने की स्थिति में होगी आरआरसी जारी

कलेक्टर ने शुगर मिलों के प्रबंध संचालकों को स्पष्टीकरण देने के भी दिये निर्देश

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  दीपक सक्सेना ने गन्ना पिराई सत्र 2019- 20 के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को बकाया गन्ना मूल्य की राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश चार शुगर मिलों को दिये हैं। ये निर्देश करेली शुगर मिल करेली, वंशिका शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज बिलगुवां, महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज बचई और राजराजेश्वरी शुगर मिल मोहपानी के प्रबंध संचालकों को दिये हैं। इन शुगर मिलों को हिदायत दी गई है कि संबंधित किसानों को गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में शुगर मिल के विरूद्ध आरआरसी जारी करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए संबंधित शुगर मिल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।

उल्लेखनीय है कि करेली शुगर मिल द्वारा 13.50 करोड़ रूपये, वंशिका शुगर मिल द्वारा 10.10 करोड़ रूपये, महाकौशल शुगर मिल द्वारा 8.22 करोड़ रूपये और राजराजेश्वरी शुगर मिल द्वारा 1.51 करोड़ रूपये गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ना की राशि का भुगतान करना वर्तमान में लंबित है। इस संबंध में मप्र गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम 1958 की धारा 20 (3) के प्रावधानों के तहत गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिनों की समयावधि में करने और विलंब की स्थिति में ब्याज सहित भुगतान किये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने किसानों को नियत समयावधि में भुगतान नहीं किये जाने पर संबंधित शुगर मिलों के प्रबंध संचालकों को अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने शुगर मिल प्रबंधन को हिदायत दी है कि बकाया गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित शुगर मिल के विरूद्ध मप्र गन्ना प्रदाय एवं क्रय नियमन अधिनियम 1958 की धारा 20 (4) के प्रावधान के तहत आरआरसी जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

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