प्रापर्टी की खरीद-बिक्री पर 31 दिसम्बर तक स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट

नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया

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भोपाल।   प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया गया है।  मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आज मंत्रालय में जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रापर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस छूट से रियल स्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। कोरोना जैसी चुनौती के बीच भी प्रदेश को विकास के पथ पर गतिमान रखने के लिये मैं सतत प्रयत्नशील हूँ।

  नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी ब्रिकी पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

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