गिरफ़्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वालों को, कलेक्टर ने दिये निर्देश

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नरसिंहपुर। आज कलेक्टर दीपक सक्सेना ने होम कोरंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं। उन्होनेे बताया कि ज़िले में बाहर से आये कतिपय व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। शासन निर्देशों के अधीन उक्त व्यक्तियों को होम कोरन्टाईन किया गया है । होम कोरन्टाईन की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं करने पर उक्त व्यक्तियों के माध्यम से ज़िले के स्थानीय नागरिकों में कोरोना के संक्रमण के प्रसार की आशंका है। अत: होम कोरन्टाईन किये गये व्यक्तियों पर निरन्तर निगरानी रखी जाये और होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख़्त कारवाई की जाये। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, इन्दौर, भोपाल आदि रेड ज़ोन एरिया से आये हुये व्यक्ति यदि जानबूझकर होम कोरन्टाईन का उल्लंघन करते हुये पाये जायें तो व्यापक लोकहित में ऐसे व्यक्तियों को दंड प्रकिया संहिता 1973 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के तहत गिरफ़्तार किया जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

 

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