90 प्रतिशत छूट के साथ भर दें मोटरयान टैक्स या जुर्माना, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मौका

वाहनों की उम्र के हिसाब से लगेगा टैक्स

0

नरसिंहपुर। परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा जुर्माने के भुगतान पर छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे वाहन जिनकी आयु 20 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा वे परिवहन विभाग से अपना पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो पंजीयन निरस्त किया जायेगा। ऐसे वाहनों को 90 प्रतिशत छूट दी जायेगी जिन वाहनों में रोड टैक्स अथवा जुर्माना की राशि लंबित हैं उन्हें यदि वाहन मालिक पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो 90 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। लंबित रोड टैक्स एवं जुर्माने की राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जायेगा। यह लाभ केवल 5 वर्ष तक पूराने वाहनों को ही दिया जायेगा। अधिसूचना जारी होने के दिन से 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से कम पूराने वाहनों को बकाया टैक्स के भुगतान में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जो वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें 70 प्रतिशत बकाया राशि छूट का लाभ दिया जायेगा। छूट का लाभ 31 मार्च 2020 तक मिलेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
Open chat