सौरभ उर्फ दीपक पटैल पर जिला बदर की कार्रवाई

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नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी  वेद प्रकाश ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार गोटेगांव के नेहरू वार्ड निवासी सौरभ उर्फ दीपक पिता लेखराम पटैल को जिला बदर किया गया है। सौरभ उर्फ दीपक पटैल को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी  वेद प्रकाश ने सौरभ उर्फ दीपक पटैल को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सौरभ उर्फ दीपक पटैल के विरूद्ध अवैध रूप से सट्टा- पट्टी काटने, शांति भंग होने की आशंका, आदतन अपराध करने आदि के 7 प्रकरण दर्ज हैं।

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