देशमनोरंजन सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति, फिल्म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी By Khabar Live 24 On Oct 6, 2020 0 Share केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज फिल्म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एचओपी) जारी की। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गई है। एसओपी जारी करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है। बैठने की व्यवस्था कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मल्टीप्लेक्स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी, ताकि उनके शो शुरू होने और समाप्त होने के समय अलग-अलग रहें। तापमान सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहेगी। मार्गदर्शी सिद्धांत और एसओपी का सभी राज्यों, अन्य हितधारकों तथा राज्य सरकारों द्वारा फिल्म का फिर से प्रदर्शन शुरू करते समय उपयोग किया जाएगा। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि फिल्म प्रदर्शन गतिविधियों में लगे विभिन्न हितधारक अपने संचालन और गतिविधियां पुन: शुरू करते समय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करें। गृह मंत्रालय ने अपने 30 सितम्बर के आदेश द्वारा 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विस्तृत जानकारी निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त की जा सकती है- https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20for%20exhibition%20of%20films.pdf Permission to open cinema hallStandard Operating Procedures Continued to Show Film 0 Share FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail