संपत्ति कर के अधिभार में मिलेगी सौ फीसदी छूट

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नरसिंहपुर।   राज्य शासन ने कोरोना संकट के चलते यह निर्णय लिया है कि संपत्ति कर में अधिभारों में छूट दी जाए । संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि रु 50000 तक बकाया है उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। अधिभार की राशि एक लाख तक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी । संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिकार की राशि एक लाख से अधिक बकाया है अधिभार में केवल 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । नगरीय निकायों द्वारा परिसंपत्तियों के भू भाटक व किराए के ऐसे प्रकरण में अधिभार सहित कुल राशि 20000 तक बकाया है उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । 20 से 50000 तक बकाया भू भाटक किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी जल उपभोक्ता प्रभार में अधिभार की राशि 10000 तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी । 10000 से ज्यादा और 50000 तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । जलकर में अधिभार की राशि 50000 से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । यह छूट ऐसे करदाता और नागरिकों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे । यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टांप ड्यूटी, मूल कर मूल उपभोक्ता प्रभार या किराए पर लागू नहीं होगी।

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