नियम विरुद्ध हुई विक्रेता की नियुक्ति निरस्त करने निर्देश
नरसिंहपुर। आदिमजाति सहकारी समिति मर्यादित छैनाकछार द्वारा संचालित ग्राम गंगई उचित मूल्य दुकान में हुई विक्रेता नीलेश यादव की नियुक्ति को निरस्त करने उप आयुक्त सहकारिता ने निर्देश जारी किए है। गंगई निवासी शिवकुमार खेमरिया ने इस संबंध में शिकायत की थी। जिसमें कहा था कि उचित मूल्य दुकान में विक्रेता भगवानदास यादव की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पुत्र नीलेश यादव की नियुक्ति की गई जो वंशवाद है इसलिए उक्त नियुक्ति की जांच कर उसे निरस्त किया जाए। शिकायत की जांच वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संजीव कुमार ओझा से कराई गई थी। जिसमें जांच अधिकारी ने प्रतिवेदन में संस्था के संचालक मंडल द्वारा कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लघंन करते हुए नियुक्ति किया जाना बताया था। उप आयुक्त सहकारिता द्वारा बीते दिनों प्रशासक एवं प्रबंधक आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित छैनाकछार को निर्देश दिए गए है कि संस्था में अवैधानिक एवं नियम विरुद्ध तरीके से विक्रेता पद पर नीलेश यादव की हुई नियुक्ति को निरस्त कर 15 दिन के अंदर कार्यालय को कार्रवाई से अवगत कराया जाए।