अस्पताल में अब तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट लाने वालों पर होगी कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत 21 व्यक्तियों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई

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नरसिंहपुर। जिला चिकित्सालय में तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लेकर आने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. पीसी आनंद एवं सिविल सर्जन डॉ. अनीता अग्रवाल के मार्गदर्शन में की जा रही है।
इस सिलसिले में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब खातरकर ने जिला चिकित्सालय में 21 व्यक्तियों के पास तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि पाये जाने पर उनके विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की। डॉ. खातरकर ने मरीजों के साथ आये परिजन व सहयोगियों को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि से मुंह का कैंसर होने की आशंका रहती है।

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