रेत के अवैध खनन के मामले में प्रकरण दर्ज, 2 अलग-अलग मामले में पौने दो करोड़ रूपयें के जुर्माने की अनुशंसा

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नरसिंहपुर।  दो अलग-अलग मामलों में खनिज विभाग ने चार लोगों पर पौने दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तावित किया है। जिला खनिज विभाग ने अवैध खनन व अवैध भंडारण के मामले में चार को आरोपित मानकर उन्हें जुर्माने का नोटिस जारी किया है। नर्मदा और दुधी नदी के प्रतिबंधित तटों पर रेत के अवैध खनन के मामले में कलेक्टर वेदप्रकाश के सीधे दखल के बाद आखिकार खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई। माफिया के साथ लगातार सांठगांठ के लग रहे आरोपों, राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी की चेतावनी के बाद आखिरकार माफियाओं को सोमवार शाम नोटिस जारी हो गए।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रातीकरार स्थित नर्मदा नदी के शगुन घाट में माफिया द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था। इस मामले में शिकायत के 19वें दिन जिला खनिज विभाग ने चार को आरोपित मानकर उन्हें जुर्माने का नोटिस जारी किया है। करेली तहसील के अंतर्गत रांकई निवासी इरशाद पिता इश्तियार खान, जावेद पिता साजिद खान, छोटे पिता इकबाल खान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इन्हें नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे शगुन घाट में रेत खनन से संबंधित प्रशासकीय अनुज्ञा प्रस्तुत करें। वहीं कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण में प्रतिवेदन देकर तीनों आरोपितों पर 2 लाख 81 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने की अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि तीन में से एक व्यक्ति इरशाद 28 अक्टूबर को झिरी घाटी रायल्टी टोल नाके पर हुए बलवे में शामिल था। इसके खिलाफ सुआतला थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है।

वहीं दुसरे मामले में गाडरवारा तहसील के मेहरागांव निवासी आनंद पिता जयहिंद सिंह राजपूत के खिलाफ प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय में जिला खनिज अधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व, पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मेहरागांव के खसरा नंबर 379 के एक हिस्से में रेत का अवैध खनन पाया गया था। इस रेत के बाजार मूल्य का निर्धारण सुनिश्चित होने के बाद विभाग ने आनंद सिंह राजपूत ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें अनावेदक से पूछा गया है कि उसके पास रेत खनन की अनुज्ञा से संबंधित यदि कोई दस्तावेज हों तो वह अविलंब कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करे। वहीं न्यायालय में अनावेदक के खिलाफ रॉयल्टी राशि व पर्यावरणीय क्षति को मिलाकर कुल 1 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

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