घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने संबंधी कार्यशाला आयोजित
नरसिंहपुर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006 से संबंधित जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा के मार्गदर्शन व प्रथम श्रेणी प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती स्वप्नश्री की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। कार्यशाला का आयोजन वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।
कार्यशाला में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती स्वप्नश्री ने महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी और महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। पाक्सो एक्ट के बारे में भी चर्चा की गई।
सिविल सर्जन डॉ. अनीता अग्रवाल ने वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली निशुल्क चिकित्सीय सहायता के बारे में जानकारी दी। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री राधेश्याम वर्मा ने वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओें को मिलने वाली सुविधाओं के लिए और महिला अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर वन स्टॉप सेंटर में सम्पर्क करने के लिये कहा
वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती संध्या काले ने विपत्तिग्रस्त महिलाओं/ बालिकाओं को सेंटर में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आश्रय, चिकित्सा व परामर्श सुविधा विधिक सहायता, पुलिस सहायता के बारे में बताया।
कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की श्रीमती शशिकिरण श्रीवास्तव व प्रवीण डेहरिया ने घरेलू हिंसा से संबंधित किताबें प्रदान की। जिले के सभी थानों, परियोजनाओं, वन स्टॉप सेंटर में प्रचार- प्रसार से संबंधित बैनर एवं किट्स वितरित किये गये। जिससे जिले में कहीं भी महिला हिंसा होने पर पीड़ित महिला वन स्टॉप सेंटर में सम्पर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें।
कार्यक्रम में जिले के सभी थानों के पुलिस अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, पैरालीगल वालेंटियर, आईसीपीएस, अधिकारी- कर्मचारी, परामर्शदाता और चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य मौजूद थे।