विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका खारिज

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स्पेशल कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधायक मसूद पर इकबाल मैदान में लोगों की भीड़ जमा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मसूद के खिलाफ तलैया थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 153 ए के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।

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