जिले में 30 जून तक रहेगा लॉक डाउन, 8 जून से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टारेंट खोले जायेंगे

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नरसिंहपुर। कोविड- 19 वायरस से संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी एवं मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  दीपक सक्सेना ने जिले में लॉक डाउन 30 जून तक सशर्त बढ़ाया है। लॉक डाउन के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक टोटल कर्फ्यू रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉक डाउन के दौरान शेष अवधि के लिए भी बिना वाजिब वजह घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। लॉक डाउन के दौरान 5 एवं अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकठ्टा होना प्रतिबंधित होगा। कर्फ्यू अवधि को छोड़कर शेष समय में जिले में दुकानों/ प्रतिष्ठानों का संचालन प्रतिदिन किया जा सकेगा। दुकानों का संचालन दुकान/ प्रतिष्ठान संचालन से संबंधित विधिक एवं गुमास्ता एक्ट के प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा।
लॉक डाउन के दौरान और लॉक डाउन में प्रदान की गई शिथिलता अवधि के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी- खांसी, जुकाम, बुखार एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति और चिकित्सकीय आधार पर होम कोरंटाइन किये गये व्यक्तियों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। रेल, सड़क एवं अन्य साधनों से प्रदेश के बाहर तथा इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल से जिले में आने वाले समस्त व्यक्ति आगमन तिथि से 14 दिवस तक होम कोरंटाइन रहेंगे।
लॉक डाउन के दौरान बाहर से जिले में आने वाले सभी नागरिकों को निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य रहेगा। सूचना के लिए 4 प्रारूप निर्धारित किये गये हैं।
सभी शिक्षण संस्थायें, सिनेमा घर रहेंगे पूर्णत: बंद
8 जून से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टारेंट खोले जायेंगे
लॉक डाउन के दौरान समस्त शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनबाड़ी, मदरसा, सभी सिनेमाघर, जिम्नेशियम, स्पा, मसाज पार्लर, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हाल आदि, सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां व कार्यक्रम और नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलाप आदि पूर्णत: बंद रहेंगे। इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्टारेंट एवं अन्य हास्पीटिली सेवायें और शापिंग मॉल खोले जायेंगे।
लॉक डाउन के दौरान प्रतिबंध
लॉक डाउन के दौरान सभी मोबाइल धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा और उसे समय- समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। लोगों को फेस मास्क लगाना, दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू, गुटका, पान, च्यूंगम, बबलगम का उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी गई है। प्रतिबंध/ निषेध का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का अर्थदंड एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
वाहन के उपयोग की सशर्त अनुमति
लॉक डाउन में शिथिलता की अवधि के दौरान यथोचित प्रयोजन के लिए मोटर साईकिल में अधिकतम दो व्यक्तियों के उपयोग के लिए और कार में ड्राइवर सहित अधिकतम चार व्यक्तियों के उपयोग के लिए शर्त के तहत अनुमति होगी। सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि को जिले की सीमाओं के भीतर निम्नानुसार अधिकतम बैठक क्षमता के अनुसार चलाया जा सकेगा। बस एवं मैजिक को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ, आटो को ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्ति, टेक्सी- कार को अधिकतम तीन व्यक्ति के साथ और अन्य पैसेंजर वाहन को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ जिले की सीमाओं के भीतर चलाया जा सकेगा।
एक जून से शतप्रतिशत स्टाफ के साथ सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों के संचालन की अनुमति
लॉक डाउन के दौरान एक जून से शतप्रतिशत स्टाफ के साथ सभी हॉस्पिटल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, सभी प्रकार के उद्योग, सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, सभी बैंकिंग एवं बीमा संस्थान, मीडिया संस्थान, कृषि उपज मंडी, खनन संबंधी समस्त संक्रियायें (गिट्टी क्रेशर आदि सहित), शासकीय अथवा निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य और कृषि से संबंधित समस्त कार्य गतिविधियों/ संस्थान को चलाये जाने की अनुमति होगी। अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से संबंधित समस्त दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान (पेट्रोल पम्प, साग- सब्जी एवं फल की दुकानें, दूध डेयरी व दुग्ध उत्पाद- विक्रय से संबंधित सभी प्रतिष्ठान) चलाने की अनुमति भी रहेगी।
सभी प्रकार के उद्योग, कार्यालयों एवं संस्थानों में फेस मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जुर्माना लगाने के साथ- साथ कार्यालय को बंद कराया जा सकेगा।
दुकान के अंदर ग्राहकों का प्रवेश कर सामान छूना व उठाना प्रतिबंधित
समस्त दुकान एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। दुकान पर एक साथ 5 व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा। दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउंटर से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जायेगी। सभी को फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दुकान और प्रतिष्ठान पर दो मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। फेस मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील कर बंद किया जा सकेगा।
लॉक डाउन के अंतर्गत अत्यावश्यक सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। इसके लिए एसडीएम अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी के उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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