जिन किसानों के आधार दर्ज नहीं, उनका भी होगा पंजीयन

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नरसिंहपुर। कलेक्टर वेदप्रकाश ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में नवीन निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार सभी किसानों को पंजीयन के समय पूर्ववत आधार नंबर देने की आवश्यकता रहेगी, जिसे बाद में वेब सर्विस के माध्यम से राजस्व विभाग के डाटाबेस से मिलान किया जा सकेगा। दोनों में अंतर पाए जाने पर प्रकरण सत्यापन के लिए जिलों में भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद ही विक्रय करने की अनुमति रहेगी। जिन खसरों में आधार नंबर दर्ज नहीं है, उनमें आधार नंबर दर्ज करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को आधार नंबर दर्ज करने के लिए पोर्टल पर संबंधित पटवारियों को उनके लॉगिन से आधार नंबर दर्ज कराने की व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी। सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी संबंधित पटवारियों से उन सभी खसरों में आधार नंबर दर्ज कराने की कार्रवाई तय समय सीमा में पूर्ण कराएंगे। संबंधित पटवारियों को आधार नंबर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि जिन कृषकों के आधार पूर्व में दर्ज नहीं हैं, फिर भी उनका पंजीयन होगा, तो इसका प्रभाव उपार्जन पर नहीं पड़ेगा।
सिकमीवाले किसानों के लिए ये निर्देश

सिकमी कृषकों के पंजीयन में दोनों किसानों (भूमि को बटाई पर देने वाले तथा सिकमी किसान) के आधार नम्बर देने की व्यवस्था रखी गई है, जो पूर्ववत चालू रहेगी। कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्देशित किया है कि वे जिले के सभी पंजीयन केंद्रों के प्रबंधक, प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस बारे में निर्देश जारी करें। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कृषक को पंजीयन के पूर्व आधार लिंक कराने के लिए वाध्य किया जा रहा है, जबकि इस प्रकार की बाध्यता विभाग द्वारा नहीं लगाई गई है। यदि इस संबंध में किसी पंजीयन केंद्र की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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