गुना : ग्राम बिलौनिया स्थित 6 भूमि स्वामियों की 39.915 हेक्टेयर भूमि के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर रोक
सहारा इंडिया कंपनी द्वारा हितग्राहियों की निवेशित राशि नही लौटाने का मामला
गुना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने बताया कि सहारा क्रेडिट कार्पोरेटिव सोसायटी लिमि. सहारा इंडिया केन्ट गुना के विरूद्ध विभिन्न हितग्राहियों द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि सहारा इंडिया कंपनी में निवेशित की गई राशि नियत अवधि पूर्ण होने पश्चात भी कंपनी द्वारा खाताधारको की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त संबंध मे म.प्र. निक्षेपको के हितो का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण इस न्यायालय मे प्रचलित है।
तहसीलदार गुना ग्रामीण द्वारा ग्राम बिलोनिया एवं बीलाबावडी पटवारी हल्का नंबर 44 मे सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी द्वारा धारित भूमि की जानकारी प्रस्तुत की गई है। दोनों ग्रामो की कुल किता 17 कुल रकबा 39.915 हेक्टर भूमि धर्मवीर डेवलपसमेंट एण्ड रियलटी प्रा. लि. दोजीभाई एण्ड ई स्टेट 3 प्लोर राम मन्दिर रोड पता गोरेगांव (बेस्ट) मुम्बई द्वारा भूमि स्वामी, देवपुत्र स्टेट एण्ड इनवेस्टमेंट प्रा. लि. वल्लाई हाउस 1 प्लोर स्टेट मुम्बई द्वारा, दीपेश रियलटी एण्ड लीजिंग प्रा.लि. 25 है बखरिया इण्डस्ट्रीयल ई स्टेट राम मंदिर रोड गोरेगावं बेस्ट मुबई द्वारा भूमि स्वामी, देवगिरी स्टेट एण्ड रियल्टी प्रा.लि. वल्लार्ड हाउस 2 फलोर आदि मारवर्जन पथ वल्लार्ड स्टेट मुबंई द्वारा भूमि स्वामी, दतात्रेय स्टेट उण्ढ रियल्टी प्रा.लि. 25 बखरिया इण्डस्ट्रीयल ई स्टेट राम मंदिर रोड गोरेगाव बेस्ट मुबई द्वारा भूमि स्वामी, धंनजय स्टेट एण्ड रियल्टी प्रा.लि. राजरतन बिल्डिंग ग्राउड फलोर आफ बेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पता बीजीएम गार्डन के पास जोगेस्वरी ईस्ट मुंबई द्वारा भूमि स्वामी के नाम दर्ज है।
उन्होंने उपरोक्त भूमियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई है तथा उप पंजीयक गुना एवं तहसीलदार गुना ग्रामीण को निर्देशित किया है कि जब तक प्रकरण का निराकरण न हो तब तक उक्त भूमियों का विक्रय पत्र संपादित नही किया जाए और न ही नामांतरण किया जाए।