नरसिंहपुर : उपभोक्ता को 2 माह के भीतर ब्याज समेत रकम लौटाने के आदेश

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नरसिंहपुर। जिला उपभोक्ता न्यायालय ने सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध फैसला देते हुए उपभोक्ता को 2 माह के भीतर ब्याज समेत रकम लौटाने के आदेश पारित किए हैं। उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव व सदस्य रमाकांत दीक्षित ने परिवादी गोपाल प्रसाद पिता करोड़ीलाल रैकवार धनारे कॉलोनी नरसिंहपुर निवासी के पक्ष में फैसला दिया है। परिवादी ने बताया कि उसने सहारा इंडिया प्रालि की शहर स्थित शाखा में सहारा सुपर एबी योजना के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2016 को सदस्यता लेकर कुल 1 लाख 28 हजार 329 रुपये जमा किए थे। जिसकी परिपक्वयता राशि 1 लाख 75 हजार 618 रुपये हो गई थी। पॉलिसी पूरी होने पर कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया। इसे सेवा में कमी मानते हुए परिवाद पेश किया गया। उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी को 2 माह के भीतर परिपक्वता राशि के साथ-साथ 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदायगी के साथ ही मानसिक वेदना, वाद व्यय के रूप में 3500 रुपये अतिरिक्त भी समयावधि में जमा करने निर्देशित किया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से एड मनीष शर्मा ने पैरवी की।

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