नरसिंहपुर : चोरी करने वाले आरोपियों को छह माह के कारावास की सजा
नरसिंहपुर। चोरी करने वाले आरोपियों को दोषसिद्धि पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, एडीओपी सोनाली तिवारी ने बताया कि प्रार्थी रेशमा साहू ने 13 जुलाई 2019 को जीआरपी थाना कटनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नर्मदा एक्सप्रेस में जब इंदौर से शहडोल के लिए यात्रा कर रहीं थी तभी नरसिंहपुर-श्रीधाम रेलवे स्टेशन के बीच अज्ञात व्यक्ति उनका हैंडबैग चुराकर ले गया। जिसमें नकदी, मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल व अन्य सामान रखा था। जीआरपी द्वारा प्रकरण को विवेचना में लेने के बाद जिला मुख्यालय के पटेल वार्ड निवासी सूरज पिता डालचंद्र चौधरी और डल्लू उर्फ डालचंद्र महाजनी वार्ड मुशरान वन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें आरोपियों ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया। रेल पुलिस ने इनकी निशानदेही पर आरोपियों के घर से चुराया गया सामान जब्त किया था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपियों को छह माह कारावास की सजा सुनाई है।