कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, धारा 144 के तहत जारी किया गया आदेश
नरसिंहपुर। पिछले कुछ दिनों में जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूरे जिले में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है।
खुले एवं बंद स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन
इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, शैक्षणिक, खेल आदि के कार्यक्रमों के बंद स्थानों में आयोजन हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के अनुसार किया जा सकेगा, परंतु इसके लिए अधिकतम सीमा 200 व्यक्तियों की होगी। इस बारे में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्व सूचना देकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रम खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही किये जा सकेंगे। इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को रात्रि 10 बजे तक अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा।
महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य
आदेश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य से आने वाले सभी यात्रियों को नरसिंहपुर आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पहले कराई गई आरटी- पीसीआर नेगिटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा तत्काल कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्ति या समूह के तीन से चार दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय- समय पर कुछ लोगों की रेंडमली कोरोना जांच करवाई जायेगी। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जायेगी। साथ ही उन्हें 7 दिन क्वारंटीन में रहने की सलाह संबंधित जांच दल द्वारा दी जायेगी।
रैली, जुलूस, चल समारोह, निकालना पूर्णत: प्रतिबंधित
प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, यात्रा, चल समारोह आदि निकालना और धरना व प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेले, इक्जीबिशन, प्रदर्शनी आदि की अनुमति प्रतिबंधित रहेगी। पहले से संचालित मेले, इक्जीबिशन, प्रदर्शनी का सशर्त संचालन कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा।
स्वीमिंग पूल व कोचिंग संस्थान
सभी व्यावसायिक स्वीमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल खेल गतिविधियों के लिए ही स्वीमिंग पूल की अनुमति रहेगी। कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। कोचिंग संस्थान के छात्रावास पूरी तरह बंद रहेंगे।
दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान
जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। दुकानों व प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इनका पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान पर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
आदेश में जिला दंडाधिकारी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया है कि प्रशासन, पुलिस व नगरीय निकाय के अमले द्वारा लगातार जागरूकता बढ़ाने प्रचार- प्रसार किया जावे। मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के बारे में लोगों को जागरूक किया जावे। बगैर मास्क वालों को पुलिस द्वारा रोका- टोका जायेगा। सभी ग्रामों में मुनादी कराकर कोटवारों के माध्यम से रोको- टोको अभियान चलाया जायेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।